ट्रेंडिंग न्यूज़

अगला लेख

अगली खबर पढ़ने के लिए यहाँ टैप करें

Hindi News उत्तर प्रदेशभाजपा विधायक समेत 7 नेताओं को एक महीने की सज़ा, 100-100 रुपये का जुर्माना भी लगा

भाजपा विधायक समेत 7 नेताओं को एक महीने की सज़ा, 100-100 रुपये का जुर्माना भी लगा

आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में कोर्ट ने बागपत से BJP विधायक समेत RLD के पूर्व विधायक और पांच अन्य नेताओं को एक-एक माह की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 100-100 रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया।

भाजपा विधायक समेत 7 नेताओं को एक महीने की सज़ा, 100-100 रुपये का जुर्माना भी लगा
Pawan Kumar Sharmaहिन्दुस्तान,बागपतFri, 24 May 2024 10:27 PM
ऐप पर पढ़ें

आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में शुक्रवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने दोषसिद्ध होने के बाद बागपत से भाजपा विधायक समेत रालोद के पूर्व विधायक और पांच अन्य नेताओं को एक-एक माह की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 100-100 रुपये का अर्थदंड़ लगाया गया। अर्थदंड़ जमा न करने पर सात दिन के अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। सजा पाए सभी नेताओं की बाद में न्यायालय ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली। जिसके बाद उन्हें पुलिस कस्टडी से मुक्त कर दिया गया।

अधिवक्ता जयवीर सिंह तोमर ने बताया कि साल 2007 में बरनावा विधानसभा से रालोद प्रत्याशी सतेंद्र सोलंकी के चुनाव कार्यालय का बिनौली में उद्घाटन हुआ था। जिसमें बिनौली थाने के तत्कालीन प्रभारी मनोज कुमार ने बगैर अनुमति जनसभा करने पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें तत्कालीन रालोद नेता व वर्तमान में भाजपा विधायक योगेश धामा, रालोद के पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी, बसपा के पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित, रालोद के पूर्व विधायक वीरपाल राठी, रालोद के राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर सिंह गठीना, रामपाल यादव, राजू तोमर सिरसली, अखिलेश सोलंकी, मनोज यादव, रालोद के पूर्व जिलाध्यक्ष धनपाल गुर्जर और हरेंद्र सोलंकी को आरोपी बनाया गया था। इनमें से धनपाल गुर्जर और हरेंद्र सोलंकी की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को एमपी/एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक योगेश धामा, पूर्व विधायक वीरपाल राठी, रालोद के महासचिव सुखबीर सिंह गठीना, रामपाल यादव, राजू तोमर सिरसली, अखिलेश सोलंकी ओर मनोज यादव को दोषी करार दिया, साथ ही इन सभी को एक-एक माह की सजा सुनाई। सभी पर 100-100 रुपये का अर्थदंड़ भी लगाया। अर्थदंड़ जमा न करने पर सात दिन अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए। 

कोर्ट में पेश न होने पर दो पूर्व विधायकों के गैर जमानती वारंट जारी

बरनावा विधानसभा सीट के लिए 2007 में हुए चुनाव के दौरान आचार संहिता का उलंघन करने के मामले में तीन पूर्व विधायकों समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। जिनमें से भाजपा विधायक समेत सात आरोपियों को शुक्रवार को सजा सुनाई गई। इनमें रालोद के पूर्व विधायक सतेंद्र सोलंकी और बसपा के पूर्व विधायक एवं वर्तमान में भाजपा नेता लोकेश दीक्षित सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिसके चलते न्यायाधीश ने दोनों पूर्व विधायकों के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए। साथ ही वारंटों को संबंधित थाने अथवा कोतवाली को भिजवा दिए। अब यदि दोनों पूर्व विधायक न्यायालय में पेश नहीं हुए, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करेगी।