
अगर टीडीएस और टीसीएस को घटाने के बाद गैर-वेतन आय पर कुल कर देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, तो इस रकम को साल भर में चार किस्तों में चुकाना अनिवार्य है। यह देनदारी आय के स्रोत के आधार पर अलग-अलग तरह से गणना की जाती है।

Income Tax Dept: आयकर विभाग ने सभी टैक्सपेयर्स को चेताया है कि अगर उन्होंने पिछले वित्त वर्ष की आयकर रिटर्न में अपनी विदेशी आय या विदेशों में रखी संपत्तियों का खुलासा नहीं किया है, तो वे 31 दिसंबर 2025 से पहले अपनी रिटर्न संशोधित कर दें।

विभाग कुछ रिफंड दावों का विश्लेषण कर रहा है, जो उच्च राशि के थे या जिन्हें प्रणाली ने लाल झंडी दिखा दी थी। करदाताओं से भी कहा गया है कि यदि वे कुछ भूल गए हैं तो संशोधित रिटर्न दाखिल करें।

सामान्य तौर पर इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट मानता है कि आय का 30-40 प्रतिशत तक दैनिक जीवन पर खर्च होना चाहिए। कुछ मामलों में यह प्रतिशत कहीं अधिक हो सकती है, लेकिन जब निकासी कम होती है तो ऐसे खातों को चिन्हित किया जाता है।

Vodafone Idea Share Price: एक तरफ शेयर बाजार में आज शुक्रवार को सुस्ती छाई हुई है तो वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया के शेयरों की खूब डिमांड है। 10 रुपये से की कीमत वाले इस स्टॉक का भाव आज शेयर बाजार में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ गया।

Income Tax News: नए फीचर से गोपनीयता से कोई समझौता नहीं होगा। अपने रिटर्न फाइल की स्थिति करदाता के सिवा कोई अन्य व्यक्ति नहीं जान सकेगा। करदाता पता कर सकेंगे कि जो रिटर्न उन्होंने फाइल किया है उसे असेसिंग ऑफिसर या आयकर कमिश्नर (अपील) ने कब और किस समय देखा।

Sampre Nutritions share price : बीते कुछ महीने में शेयर बाजार में जमकर उतार और चढ़ाव देखने को मिला। लेकिन एक कंपनी ऐसी भी रही जिसका प्रदर्शन लगातार अच्छा बना रहा है। हम बात कर रहे हैं Sampre Nutritions की।

Income Tax Refund News: अभी तक दो लाख से अधिक रिटर्न को संदिग्ध माना गया है, जिसमें करीब 900 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड के दावे फर्जी पाए गए हैं। स्कूल फीस, राजनीतिक दलों व गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) को दान देने संबंधी फर्जी रसीद लगाई गई।

ITR Last Date: आयकर की ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। Central Board of Direct Taxes ने ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तय तारीख को 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 करने का फैसला लिया है

CBDT ने पहले करदाताओं को रिपोर्ट फाइल करने की समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन बढ़ते काम के दबाव और प्रशासनिक कारणों से इसे आगे बढ़ा दिया गया है। यह कदम उन व्यवसायों और पेशेवरों के लिए राहत देने वाला है।

Tax News: ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की आय पर रिबेट मिलती है, जिससे टैक्स की देनदारी शून्य हो जाती है। विभाग ने विशेष कर दर वाली आय पर रिबेट देने से मना कर दिया, भले ही नई व्यवस्था में कुल आय सात लाख रुपये से कम हो। पेश है विशेष संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट…

Tax Refund: आयकर रिटर्न भरते वक्त रिफंड पाने के लिए तमाम झूठे दावे (क्लेम) किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 से जुड़े क्लेम के मामलों में आयकर विभाग ने काफी फर्जी दस्तावेजों को पकड़ा है। पेश विशेष संवाददाता की स्पेशल रिपोर्ट…

इस साल 7 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने अपने रिटर्न फाइल किए। हालांकि, आखिरी दिनों में कई टैक्सपेयर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने इनकम टैक्स पोर्टल में ग्लिच और स्लो स्पीड की शिकायत की, जिससे वे अपना रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाए। अगर आप भी डेडलाइन चूक गए हैं, तो घबराएं नहीं।

सोमवार को पोर्टल पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला क्योंकि यह ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख थी। उसी दिन चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के एडवांस टैक्स के भुगतान की भी आखिरी तारीख थी।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। इस वजह से टैक्सपेयर्स काफी परेशान और तनाव में हैं। वे समय पर रिटर्न पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगातार तकनीकी समस्याओं के कारण उनका काम प्रभावित हो रहा है।

ITR Last Date: अगर आप आज रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं, तो आपको देर से दाखिल करने का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आय ₹5 लाख से कम है, तो ₹1,000 और अगर ₹5 लाख से ज्यादा है, तो ₹5,000 का जुर्माना लगेगा। साथ ही, ब्याज भी देना पड़ सकता है।

ITR Last Date: अक्सर लोग अस्पताल में भर्ती होने, घर में किसी की मृत्यु या अन्य गंभीर कारणों से समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते। ऐसे मामलों में राहत देने के लिए पोर्टल पर यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके जरिए करदाता देरी माफ करने की अपील कर सकता है।

इस साल, टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। यह विस्तार ITR फॉर्म्स में हुए बदलावों के कारण दिया गया था। पिछले कुछ सालों से ITR फाइल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

अगर आप आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की तारीख 15 सितंबर 2025 को मिस कर देते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको दंड दे सकता है। हालांकि, आप अभी भी 31 दिसंबर 2025 तक बीलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

ITR filing last date: इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 9 सितंबर तक पूरे भारत में केवल 5.13 करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) ही दाखिल किए गए हैं, जबकि इसकी आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। कई विशेषज्ञ चाहते हैं कि टैक्स फाइलिंग की समयसीमा आगे बढ़ाई जाए।