ट्रेन में पिटाई का मामला पलटा, आरोप लगाने वाले कारोबारी को ही छेड़छाड़ में किया गिरफ्तार
पद्मावत एक्सप्रेस में कारोबारी की पिटाई के मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। अहम कड़ी मानी जा रही छेड़छाड़ की शिकार युवती अचानक सामने आ गई। उसकी तहरीर पर कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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पद्मावत एक्सप्रेस में 12 जनवरी को कारोबारी की पिटाई के मामले में मंगलवार को नया मोड़ आ गया। प्रकरण की अहम कड़ी मानी जा रही छेड़छाड़ की शिकार शाहजहांपुर की युवती अचानक सामने आ गई। उसने मारपीट का आरोप लगाने वाले कारोबारी आसिम हुसैन के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद जीआरपी ने व्यापारी को गिरफ्तार कर रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कार्रवाई से पहले पीड़िता के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में धारा 164 के तहत बयान भी हुए।
बीते गुरुवार को पद्मावत के जनरल कोच में घटी यह घटना सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों में सुर्खियों में रही। कोराबारी आसिम का आरोप था कि पद्मावत एक्प्रेस में कुछ लोगों ने उसे जय श्री राम न बोलने पर पीटा। उसकी दाढ़ी खींची और 22 सौ रूपए लूट लिए। इस मामले का एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें आसिम को कुछ लोग बेल्ट से पीट रहे हैं।
वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से दो लोगों को गिरफ्तार भी किया। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मामले को छेड़छाड़ से जुड़ा बताया था। हालांकि कारोबारी का कहना था कि अगर पुलिस की थ्योरी सही है तो वह पीड़ित युवती को सामने लाए। उधर, मंगलवार को युवती के अचानक सामने आने से मामला पूरा उलट गया।
शाहजहांपुर निवासी बीस वर्षीय युवती ने मुरादाबाद जीआरपी में कारोबारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसके मुताबिक 12 जनवरी को वह अपने भाई के साथ गाजियाबाद से चढ़ी थी। जनरल बोगी में भीड़ होने के कारण उसका भाई गेट पर ही रुक गया जबकि वह डिब्बे में चली गई। एक सीट पर बैठे मुल्ला जी ने पहले तो बेटी कहकर अपने पास बिठा लिया। लेकिन कुछ देर बाद ही अश्लील हरकतें करने लगे। वह डर के मारे रोने लगी तो बोगी में मौजूद दो लड़कों ने इस पर आपत्ति की और उसकी पिटाई कर दी।
घटना हापुड़ से मुरादाबाद के बीच घटी। इस सब से घबराकर वह अगले स्टेशन पर दूसरे डिब्बे में चली गई।
उधर, मंगलवार को युवती की रिपोर्ट पर मुरादाबाद निवासी कारोबारी आसिम हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जीआरपी निरीक्षक सुधीर कुमार ने पीड़िता को देर शाम कोर्ट में पेश किया जहां धारा 164 के तहत उसके बयान हुए। उसे चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।