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Hindi News उत्तर प्रदेशसामूहिक विवाह योजना में करा दी किशोरी की शादी, मां की तहरीर पर चार पर केस 

सामूहिक विवाह योजना में करा दी किशोरी की शादी, मां की तहरीर पर चार पर केस 

पीलीभीत की एक महिला ने अपनी 13 वर्षीय बेटी की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह करा देने का आरोप लगाया है। SP के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने जेठ समेत चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

सामूहिक विवाह योजना में करा दी किशोरी की शादी, मां की तहरीर पर चार पर केस 
Ajay Singhहिन्‍दुस्‍तान,पीलीभीतThu, 23 May 2024 06:59 AM
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Teenage girl's wedding: यूपी के पीलीभीत की एक महिला ने अपनी 13 वर्षीय बेटी की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह करा देने का आरोप लगाया है। एसपी पीलीभीत के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने जेठ समेत चारों आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस जांच कर रही है।

थाना माधोटांडा थाना क्षेत्र की एक महिला की कोतवाली पुलिस से की शिकायत के मुताबिक उसकी शादी 17 जुलाई 2010 को हुई थी। उसकी 13 वर्ष की बड़ी बेटी, 11 वर्ष का बेटा और आठ वर्ष की छोटी बेटी के रूप में तीन संतान हैं। पति अधिक नशा करते थे, जिसके चलते वह बच्चों को लेकर बरेली चली गई थी और वहीं पर काम करते हुए बच्चों की परवरिश कर रही थी। 20 दिसंबर 2023 को उसके जेठ समेत चार लोग उसे देखने के बहाने जिला अस्पताल बरेली आए थे। आरोपी जेठ और उसके साथी 13 वर्षीय बेटी को बहलाकर पीलीभीत ले गए थे।

इसके बाद नाबालिग बेटी का सामूहिक विवाह योजना के तहत 27 जनवरी को ड्रमंड कॉलेज में कूटरचित दस्तावेज की मदद से दियोरियाकलां क्षेत्र के एक युवक से विवाह करा दिया गया। योजना के तहत मिलने वाली धनराशि भी हड़प ली जबकि बेटी कक्षा आठ में पढ़ती थी। महिला के पति की 25 मार्च 2024 को मौत हो चुकी है। बेटी की शादी के बारे में जब महिला को जानकारी हुई, तब वह उसे तलाशते हुए आरोपियों के घर पहुंची थी। आरोपियों ने महिला को धमकी देकर घर से भगा दिया था।

कसा शिकंजा
- 27 जनवरी को पीलीभीत के ड्रमंड कॉलेज में हुआ था कार्यक्रम
- मां की तहरीर पर जेठ समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज
- सत्यापन करने वाली टीम पर भी चलेगा कार्रवाई का डंडा

क्‍या बोली पुलिस 
पीलीभीत के डीएम संजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रकरण के बारे में जानकारी मिली है। इस पर संज्ञान लेकर सत्यापन करने वाली टीम और जिम्म्मेदार विभाग से जानकारी ली जाएगी। लापरवाही की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी।