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Hindi News मध्य प्रदेशलड़का अच्छे घर का है, हाईकोर्ट ने लड़की छेड़ने वाले को एक शर्त पर दी जमानत

लड़का अच्छे घर का है, हाईकोर्ट ने लड़की छेड़ने वाले को एक शर्त पर दी जमानत

Madhya Pradesh High Court News: अदालत ने आरोपी छात्र को भोपाल जिला अस्पताल में हर शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक डॉक्टरों और कम्पाउंडरों की सिर्फ मदद करने के लिए कहा है।

लड़का अच्छे घर का है, हाईकोर्ट ने लड़की छेड़ने वाले को एक शर्त पर दी जमानत
Nisarg Dixitलाइव हिन्दुस्तान,भोपालThu, 23 May 2024 12:28 PM
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एक नाबालिग लड़की को अश्लील कॉल और WhatsApp के जरिए लगातार तंग वाले आरोपी को कोर्ट ने अस्थाई जमानत दे दी। कोर्ट ने इसके बदले आरोपी को समुदायिक सेवा करने के लिए कहा है। साथ ही जिक्र किया है कि आरोपी 'अच्छे घर से है।' अदालत का कहना है कि इस मामले में लगे आरोप बहुत ही बुरे हैं, लेकिन आरोपी को अपना आचरण सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए।

अस्पताल में काम करने की सजा
इस मामले की सुनवाई जस्टिस आनंद पाठक कर रहे थे। 16 मई को उनकी तरफ से आदेश जारी किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने आरोपी छात्र को भोपाल जिला अस्पताल में हर शनिवार और रविवार सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक डॉक्टरों और कम्पाउंडरों की सिर्फ मदद करने के लिए कहा है। हालांकि, इसकी कुछ शर्तें भी रखीं गई हैं। इसमें मरीज को दवाएं, इंजेक्शन आदि नहीं देने, प्राइवेट वार्ड में नहीं जाने देने जैसी बातें शामिल हैं।

क्या बोला आरोपी
जमानत याचिका में आरोपी का कहना है कि लंबे समय तक बंद रखे जाने का असर उसकी शिक्षा पर पड़ेगा। आरोपी के वकील ने कोर्ट में कहा, 'वह भविष्य में ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होकर बेहतर नागरिक बनने के लिए अपने तरीके सुधारेगा। साथ ही वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा, जिससे शिकायतकर्ता को किसी भी तरह की शर्मिंदगी महसूस हो।'

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी के माता-पिता ने भी कोर्ट में बेटे की हरकतों पर शर्मिंदा होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने वादा किया है कि उनका बेटा भविष्य में ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा। आरोपी के वकील ने कोर्ट को जमानत देने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा, 'वह रच्नात्मक कामों और समुदायिक सेवाओं में शामिल हो सकता है, जिससे उसका कथित अहंकार कम हो जाए और बाद में उसके आचरण को देखकर जमानत की पुष्टि की जाए।'

क्या बोला कोर्ट
रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा, '...ऐसा लगता है कि आवेदक छात्र है और ऐसे में उसे आचरण सुधारने का मौका दिया जाता है। ताकि वह किसी भी आपराधिक गतिविधियों और खासतौर से IPC की धारा 354(डी) और POCSO एक्ट की धारा 11 और 12 में शामिल न होकर अच्छा नागरिक बन सके।' इधर, अभियोजन पक्ष ने आरोपी की जमानत का विरोध किया था और कहा कि उसने पीड़िता को लगातार तंग किया है।

अखबार के अनुसार, कोर्ट ने कहा, 'पूरी केस डायरी पढ़ने और प्रतिवादियो/स्टेट की तरफ से दाखिल जानकारी के बाद ऐसा लगता है कि आरोप बहुत बुरे हैं और ऐसी उम्मीद बीबीए के छात्र से नहीं की जा सकती, जो मैनेजेरियल कैडर में भविष्य बनाना चाहता है और जाहिर तौर पर अच्छे परिवार से आता है।'

4 अप्रैल को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। उसपर लड़की को WhatsApp के जरिए तंग करने, पीछा करने और अश्लील कॉल करने के आरोप थे।