अरुणाचल प्रदेशः होटल और रेस्तरां के साइनबोर्ड से हटाया जाए 'बीफ' शब्द, जिला प्रशासन का आदेश
अरुणाचल प्रदेश के एक जिले में आदेश जारी किया गया है कि सभी होटल और रेस्तरां अपने साइनबोर्ड से बीफ शब्द हटा लें क्योंकि यह एकसमुदाय की भावनाओं को आहत करता है।
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अरुणाचल प्रदेश में होटलों और रेस्तारां को आदेश दिया गया है कि वे अपने साइनबोर्ड्स से 'बीफ' शब्द हटा लें जिससे कि धर्मनिरपेक्षता बनी रहे। 13 जुलाई को ईटानगर के नाहरलगून सब डिविजन के एक्स्ट्रा इसिस्टेंट कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है। आदेश दिया गया है कि अगर 18 जुलाई तक निर्देशों का पालन नहीं होता है तो 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और ट्रेड लाइसेंस कैंसल करने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी।
आदेश में कहा गया है, 'ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे होटल और रेस्तरां अपने साइनबोर्ड पर बीफ शब्द लिखते हैं। जिला प्रशासन को लगता है कि यह शब्द एक समुदाय की भावनाएं आहत कर सकता है। ऐसे में इस शब्द को हटा लेना चाहिए।
बयान में कहा गया है कि इस तरह से खुले रूप से बीफ शब्द को साइनबोर्ड पर लिखा ठीक नहीं है क्योंकि इससे अलग-अलग समुदायों में तनाव हो सकता है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने और आपसी भाई चारे को सलामत रखने के लिए होटल और रेस्तरां को आदेश दिया जाता है कि वे साइनबोर्ड्स से बीफ शब्द 18 जुलाई तक हटा लें।
बता दें कि कुछ महीने पहले असम के एक स्कूल में महिला अध्यापक बीफ लेकर पहुंची थी। इसके बाद उसपर आईपीसी की धारा 153A, 295A के तहत केस दर्ज किया गया था। स्कूल प्रबंध कमिटी ने इसकी शिकायत की थी। असम सरकार ने असम मवेशी संरक्षण अधिनियम लागू किया था जिसके तहत हिंदू, सिख और जैन धार्मिक स्थलं के पांच किलोमीटर के दायरे में मवेशियों की बिक्री, खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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