
वाराणसी में लंका चौराहे के पास पुलिस ने ई-रिक्शा से मांस की बरामदगी के मामले में दो आरोपियों, अल्ताफ उर्फ मुकेश और शमीम को गिरफ्तार किया। उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने मांस और हड्डियों के सैंपल लेकर मथुरा स्थित लैब में भेजे हैं, जहां यह तय होगा कि मांस किस जानवर का है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की, जिसे बीफ खाने से संबंधित विवादित व्हाट्सऐप संदेश शेयर करने का आरोप है। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की बेंच ने मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया। यह याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ थी।

पाकबड़ा पुलिस ने मुजफ्फरनगर में गोमांस तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा किया। दो युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 9 कुंतल गोमांस, चोरी की कार, और हथियार बरामद हुए। आरोपियों ने अन्य दो के नाम बताए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है।

मिर्जापुर में अदलहाट के गरौड़ी गांव में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो बिना लाइसेंस के घर में पड़वा काटकर उसका मांस बेच रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद छापेमारी की गई। मौके से मांस और अन्य अवशेष बरामद हुए। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।
कोलकाता में अभिनेता और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सायक चक्रवर्ती का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वह एक रेस्टोरेंट में मीट की जगह बीफ परोसने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने वेटर के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है, जबकि वीडियो में वेटर और मैनेजर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। मामले की जांच जारी है।
- बन्नादेवी थाना क्षेत्र के गांव एलमपुर गढ़िया का मामला, पुलिस पकड़े गए युवक से पूछताछ कर रही है
आरोपी के वकील जसबीर सिंह डडवाल ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल 62 वर्ष का है और उसे मामले में फंसाया गया है। उनका कहना था कि आरोपी को वास्तव में यह विश्वास था कि उसने जो मांस खरीदा है, वह भैंस का ही है।
नूंह में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शशि चौहान ने तीन आरोपियों को हरियाणा गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत पांच वर्ष की सजा सुनाई। आरोपियों को 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने 2020 में गोहत्या के इरादे से 200 किलोग्राम गोमांस और अन्य सामग्री के साथ उन्हें गिरफ्तार किया था।
मैनाठेर थाना क्षेत्र में एनएच-9 पर एक दुर्घटनाग्रस्त ब्रेजा कार से 175 किलो गौवंशीय मांस बरामद हुआ। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पहले से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया था। ये सभी बरेली से मांस लेकर दिल्ली जा रहे थे। पुलिस जांच में अन्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं।
कानपुर देहात में 6 अगस्त 1999 को गोमांस के साथ पकड़े गए हारून ने जेएम भोगनीपुर कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई अवधि के साथ सजा सुनाई और 500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी दिया गया।