छात्र की मौत के मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज
मझोला थाना पुलिस ने लाकड़ी निवासी निजी स्कूल के उपप्रधानाचार्य पर छात्र के साथ मारपीट कर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। यह मुकदमा...
मझोला थाना पुलिस ने लाकड़ी निवासी निजी स्कूल के उपप्रधानाचार्य पर छात्र के साथ मारपीट कर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। यह मुकदमा छात्र की मां की तहरीर पर कोर्ट के आदेश से लिखा गया है।
थाना मझोला के नयागांव गागन निवासी कविता राघव पत्नी रिंटू राघव प्राइवेट नौकरी करती है। कविता ने बताया कि उनका बेटा प्रिंस राघव(14) लाकड़ी स्थित निजी स्कूल में 7वीं कक्षा का छात्र था। महिला के अनुसार 14 फरवरी को बेटे प्रिंस ने घर आकर बताया कि उसने स्कूल में अध्यापक/उपप्रधानाचार्य शबाबुल आलम को एक महिला अध्यापक के साथ जीने पर आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। जिसके बाद शबाबुल आलम ने उसकी पिटाई कर दी। उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हुए कहा कि कल से स्कूल मत आना। कविता ने बताया कि उनका बेटा काफी होनहार था और कक्षा में मनीटर था। इसलिए उसे काफी समझाया और कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो मैं स्कूल में जाकर बात कर लूंगी तुझे टीचर नहीं पीटेंगे। आरोप है कि अगले दिन जब छात्र प्रिंस राघव स्कूल गया तो आरोपी उपप्रधानाचार्य शबाबुल आलम ने फिर उसकी पिटाई कर दी। साथ ही धमकी दी कि चुपचाप बैठे रहना यदि किसी से कुछ कहा तो तेरा बुरा हाल कर दूंगा। जिसके बाद छात्र घर आया और 15 फरवरी को ही दोपहर करीब तीन बजे गले में फंदा लगाकर छत के पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। जिसमें यह भी बताया कि 15 फरवरी 2024 को उसके बेटे के मोबाइल पर शबाबुल आलम ने कई बार कॉल की जबकि उस समय छात्र प्रिंस राघव स्कूल में ही था। महिला के अनुसार उसने इस मामले में पुलिस में शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद परेशान होकर कोर्ट में अर्जी लगाई, जहां से एफआईआर के आदेश हुए। इस संबंध में एसएचओ मझोला केके वर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी शबाबुल आलम के खिलाफ मारपीट और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।