मतदान पर्ची वोटर की पहचान का मान्य दस्तावेज नहीं
लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि...
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लखनऊ, विशेष संवाददाता।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि बीएलओ द्वारा वितरित मतदाता सूचना पर्ची को पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए निम्न दस्तावेजों में से कोई एक वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज पोलिंग बूथ पर ले जाना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, प्रवासी निर्वाचकों को केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही पहचाना जाएगा।
उन्होंने बताया कि मतदाता, मतदाता सूची में अपना नाम चेक करने एवं पोलिंग बूथ जानने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in तथा https://voterportal.eci.gov.in अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://ceouttarpradesh.nic.in के अतिरिक्त वोटर हेल्पलाइन एप का भी उपयोग कर सकते हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड पहचान के मान्य दस्तावेज हैं।
इनके अलावा भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्ड पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की पहचान के लिए अनुमन्य होंगे।
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