नशे का कारोबार करने वाली महिला को तीन साल की कैद
गुरुग्राम,वरिष्ठ संवाददाता। नशे का कारोबार करने वाली महिला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई...
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गुरुग्राम। नशे का कारोबार करने वाली महिला को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है।अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने का भुगतान न करने पर उसे दो महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार पांच सितंबर 2020 को एएसआई हरजीत को सूचना मिली थी कि गांव चक्करपुर बिजली बोर्ड के पास एक महिला उत्तराखंड निवासी अन्नू अपने हाथ में पॉलीथीन लेकर राधा कृष्ण मंदिर गौशाला के पास सुल्फा बेचने के लिए ग्राहकों का इंतजार कर रही है। इस पर उन्होंने साथी पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर मौके पर छापेमारी कर महिला को काबू किया। मौके पर डीसी द्वारा नायब तहसीलदार बादशाहपुर रण सिंह को बतौर ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौके पर भेजा गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जब जांच की गई तो महिला के पास करीब 900 ग्राम सुल्फा बरामद हुआ। इस पर डीएलएफ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की सुनवाई अदालत में चली। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे महिला पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उसे तीन साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भुगतने पर उसे दो महीने अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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