ट्रेंडिंग न्यूज़

अगला लेख

अगली खबर पढ़ने के लिए यहाँ टैप करें

Hindi News उत्तर प्रदेश कानपुर18 साल बाद दोषियों को पांच वर्ष कैद की सजा

18 साल बाद दोषियों को पांच वर्ष कैद की सजा

कानपुर। पिता से कहासुनी के बाद बेटे को मरणासन्न करने वाले दोषियों को 18 साल बाद न्यायालय ने पांच साल कैद की सजा सुनाई...

18 साल बाद दोषियों को पांच वर्ष कैद की सजा
हिन्दुस्तान टीम,कानपुरMon, 19 Feb 2024 09:50 PM
ऐप पर पढ़ें

कानपुर। पिता से कहासुनी के बाद बेटे को मरणासन्न करने वाले दोषियों को 18 साल बाद न्यायालय ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। हालांकि एक दोषी टिंकू अभी फरार चल रहा है।

एडीजीसी शिवभगवान गोस्वामी ने बताया कि 18 साल पहले केबिल के तार को लेकर अशोक कुमार तिवारी और विनोद-टिंकू के बाद विवाद हो गया था। इसका बदला लेने के लिए विनोद और टिंकू 11 जून, 2006 को अशोक के बेटे नितिन के पास पहुंचे। बल्ब खरीदने के लिए मांगा। थोड़ी देर बाद एक मोटर खुलवाने के लिए साथ चलने को कहा। इससे नितिन साथ चला गया। टिंकू और विनोद ने सेन पश्चिम पारा के पास ले जाकर नितिन को पीटकर अधमरा कर दिया। अगले दिन होश आने पर नितिन ने मदद मांगी और गांव के प्रधान की मदद से घर पहुंचा। पिता अशोक तिवारी ने गोविंद नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। एडीजीसी शिवभगवान ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश दीपाली सिंह ने विनोद और टिंकू को दोषी माना।

यह हिन्दुस्तान अखबार की ऑटेमेटेड न्यूज फीड है, इसे लाइव हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है।