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नशा खिला रेलयात्री का सामान चुराने वाले को 4 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

मधुपुर प्रतिनिधि अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर श्याम नंदन तिवारी के न्यायालय ने मंगलवार को नशा खिलाकर रेलयात्री का सामान चुराने के मामले मे...

नशा खिला रेलयात्री का सामान चुराने वाले को 4 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना
हिन्दुस्तान टीम,देवघरWed, 21 Sep 2022 12:53 AM
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मधुपुर प्रतिनिधि

अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम मधुपुर श्याम नंदन तिवारी के न्यायालय ने मंगलवार को नशा खिलाकर रेलयात्री का सामान चुराने के मामले मे नामजद आरोपित को 4 साल की सजा और 20 हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनायी है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा है। साथ ही इसी मामले में आरोपित को डेढ़ साल की सजा के साथ दस हजार रुपया जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त सजा सुनाई है। बताया जाता है कि मधुपुर जीआरपी रेल थाना में 8 साल पूर्व मधुपुर थाना क्षेत्र के नया बाजार मोहल्ला निवासी प्रमोद मंडल के विरुद्ध रेल पुलिस ने पीड़ित रेलयात्री के आवेदन पर मामला दायर किया था। उसमें रेलयात्री को नशा खिलाकर उसका सामान चुराने की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन के तरफ से मामले में साक्ष्य की गवाही करायी गयी। न्यायालय में अभियोजन इंचार्ज पीपी श्रीराम कुमार ने दलीलें प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष का भी दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है।

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