मनोहरपुर के रेलकर्मी की हत्या में बिरसा तिर्की को आजीवन कारावास
मनोहरपुर के रेलकर्मी हत्याकांड में दोषी के खिलाफ गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।...
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चाईबासा (जमशेदपुर), संवाददाता। मनोहरपुर के रेलकर्मी हत्याकांड में दोषी के खिलाफ गुरुवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजायाफ्ता बिरसा तिर्की को दस हजार जुर्माना भी लगाया। मामले में 6 अक्तूबर 2021 को मनोहरपुर थाना में मृतक की पत्नी सुनीता कच्छप के बयान पर केस दर्ज किया गया था।
दर्ज मामले में बताया गया था कि सुनीता कच्छप का पति रेलकर्मी उमेश कच्छप पोसैता में तैनात था। वह 5 अक्तूबर को नाइट शिफ्ट ड्यूटी के लिए शाम 7 बजे घर से निकला था और दूसरे दिन पोसैता स्टेशन के बगल में रेल ट्रैक पर उसका शव मिला था।
देवर ने दी थी शव मिलने की सूचना : 6 अक्तूबर 2021 को दूसरे दिन सुबह लगभग 8.30 बजे सुनीता के देवर ने उसे फोन कर बताया कि उसके पति उमेश कच्छप की किसी ने हत्या कर शव को रेल ट्रैक पर फेंक दिया है। वह घटनास्थल पर पहुंची तो पति उमेश कच्छप का शव पड़ा था।
मृतक की चाची से सजायाफ्ता का अवैध संबंध : पुलिस की जांच में पता चला कि मृतक उमेश कच्छप की चाची से मनोहरपुर के गनमौर के अप्राथमिक अभियुक्त बिरसा तिर्की उर्फ भौत का अवैध संबंध था। इसका उमेश कच्छप विरोध करता था। इसे लेकर बिरसा तिर्की ने 5-6 अक्तूबर की मध्य रात मौका पाकर उमेश कच्छप की हत्या कर दी और शव को रेल ट्रैक पर फेंक दिया। जिसके बाद पुलिस ने बिरसा तिर्की को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
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