श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना का लाभ नहीं मिल रहा
गुरुग्राम। जिले के श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना का लाभ नहीं मिल रहा...
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गुरुग्राम। जिले के श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। पिछले तीन सालों में पांच हजार से अधिक आवेदन योजना के लिए श्रम विभाग किए गए। इसमें श्रमिकों के बच्चों को किताब-कॉपी से लेकर ट्यूशन फीस और लैपटॉप का भी पैसा नहीं मिला। श्रमिकों का आरोप है कि इस योजना की जांच होनी चाहिए।
50 हजार श्रमिक विभाग में पंजीकृत
निर्माण कारगर यूनियन के प्रधान रामकुमार ने कहा कि 50 हजार से अधिक श्रमिक विभाग में पंजीकृत है। इनके लिए सरकार की ओर से 21 योजना चलाई जा रही हैं। इसमें मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना भी है। जो श्रमिको के बच्चों को प्रतिभावान के लिए योजना का लाभ दिया जाता है। लेकिन गुरुग्राम में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक होने के बाद किसी बच्चे को योजना की सुविधा नहीं मिलती है।
उधार लेकर बेटे को पढ़ा रहे
खांडसा निवासी श्रमिक राकेश कुमार ने कहा कि 2022 में 12वीं पास बेटे की पढ़ाई के लिए योजना के लिए आवेदन किया था। लेकिन कई महीने तक विभाग में चक्कर काटने के बाद सुविधा नहीं मिली। दूसरे से उधार लेकर बेटे का दाखिला करवाया था। सूरत नगर के रहने वाले प्रकाश ने कहा कि श्रम विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है। बेटे की पढ़ार्इ के लिए श्रमयोगी प्रतिभावान विद्यार्थी योजना के लिए आवेदन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर किसी से पैसा लेकर दाखिला कर पढ़ाई कर रहे हैं। योजना के तहत 5000 रुपये पुस्तकें व स्टेशनरी, टयूशन फीस के लिए मिलता है। 72000 रुपये तक छात्रावास फीस और 49000 रुपये तक लैपटाप/कम्प्यूटर के लिए होता है। इसमें कुछ भी नहीं मिला।
योजना का यह है उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य पंजीकृत निर्माण कामगारों के प्रतिभावान बच्चे जिन्होंने वरिष्ठ माध्यमिक (10+2) बोर्ड की परीक्षा में 85% या स्नातक डिग्री कोर्स में 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा स्नातक, स्नातकोतर/व्यवसायिक कोर्स के प्रथम वर्ष में नियमित विद्यार्थी के रूप मे प्रवेश लिया है। उन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए पुस्तक व स्टेशनरी के लिए, छात्रावास एवं लैपटाप/कम्प्यूटर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
पात्र नहीं होने पर योजना का लाभ नहीं
श्रम विभाग के अनुसार इस योजना के तहत आवेदन करने वाले, पहले से अनुमोदित वित्तीय सहायता, उच्च शिक्षा, तकनीकी और व्यवसायिक पाठ्क्रम या बोर्ड की अन्य समान योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं होते है। यह वित्तीय सहायता श्रमिक के पहले तीन बच्चों तक देय होगी। विद्यार्थी के फेल होने की अवस्था में दोबारा उसी कक्षा के लिए वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। जो छात्र स्वयं रोजगार या नौकरी पर है, वह इस योजना के अर्न्तगत लाभ के पात्र नहीं होंगे।-योजनाओं का लाभ मुख्यालय की ओर से दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही योजना का लाभ मिलता है। स्थानीय स्तर पर कोई आवेदन नहीं ले सकते है।
रमेश सिंह डिप्टी डायरेक्टर श्रम विभाग
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