दो भाई समेत चार के विरुद्ध दर्ज होगा लूटपाट का मुकदमा
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। घर जाते समय दुकानदार के साथ मारपीट कर लूटपाट करने के मामले...
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अम्बेडकरनगर, संवाददाता। घर जाते समय दुकानदार के साथ मारपीट कर लूटपाट करने के मामले में आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन/जेएम टांडा अभिषेक सिंह ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर को दिया है। मामला तीन माह पूर्व का है।
मालीपुर थाना क्षेत्र के हरिपालपुर निवासी अजीत कुमार पुत्र कृष्णदेव ने न्यायिक मजिस्ट्रेट टांडा की अदालत में अधिवक्ता अरविन्द कुमार तिवारी की ओर से प्रार्थना पत्र देकर हाजीपुर निवासी प्रदीप कुमार एवं इन्द्रेश कुमार पुत्रगण रामजीत और दो अज्ञात को विपक्षी बनाया। कहा कि गत माह चार जनवरी की शाम को वह सिलाई की दुकान बंद करके घर जा रहा था कि हरिपालपुर पंचायत भवन के पहले दलित नंदू की ट्यूबबेल के पास पहुंचने पर पहले से घात लगाए बैठे दोनों भाइयों के अलावां दो अज्ञात लोगों ने लाठी-डंडों से लैस होकर हमला बोल दिया। मारपीट करने के साथ जेब रखा 2760 रुपए भी छीन लिया। मारपीट में सर में गम्भीर चोट आने से वह बेहोश हो गया। मामले की सूचना स्थानीय थाने एवं उच्च अधिकारियों को देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया गया। मामले की गम्भीरता एवं अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद जेएम टांडा ने विपक्षीगणों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना करने का आदेश प्रभारी निरीक्षक कोतवाली अकबरपुर को दिया है।
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