नए नियमों को लेकर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, मंत्रालय ने दी जानकारी
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट की जांच करने को लेकर ऑटोमेटिड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड में संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने गाड़ियों के फिटनेस टेस्ट की जांच करने को लेकर ऑटोमेटिड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) की स्थापना के लिए पात्रता मानदंड में संशोधनों का प्रस्ताव दिया है। इस संबंध में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अनुसार एक राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल का दूसरे राज्य में टेस्ट हो सके इसे सक्षम बनाना है। इसके साथ ही इन एटीएस सेंटर्स को जांच के दौरान यह भी घोषित करना होगा कि टेस्ट की गई गाड़ी का समय खत्म हो गया है या नहीं।
मंत्रालय ने ऑटोमेटिड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) को मान्यता, रेंगुलेशन और कंट्रोल के लिए नियमों में संशोधन करने के लिए 25 मार्च, 2022 को एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इससे पहले इसे 23 सितंबर, 2021 को प्रकाशित किया गया था। फिटनेस टेस्ट का रिजल्ट भी ऑटोमैटिक तरीके से जारी किया जाएगा ताकि इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी कोई गुंजाइश न रहे। फिटनेस टेस्ट में सीधे वाहनों की जांच के संकेतों को मशीन द्वारा सीधे सर्वर तक भेजे जाएंगे।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के टेस्ट के लिए भी कुछ नई डिवाइस को जोड़ा गया है। टेस्ट के रिजल्ट के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को भी जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य वाहनों के मालिकों को सहूलियत देना और कारोबारी सुगमता को प्रोत्साहन देना है।
सरकार की योजना अगले साल अप्रैल से चरणबद्ध तरीके से एटीएस के जरिए वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य करने की है। आवश्यकता को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। मसौदा अधिसूचना के अनुसार 1 अप्रैल, 2023 से एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य होगा। मीडियम गुड्स व्हीकल्स और मीडियम पैसेंज मोटर व्हीकल्स और लाइट मोटर व्हीकल्स के मामले में 1 जून 2024 से आवश्यकता अनिवार्य कर दी जाएगी।