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Narada Sting Case: सीबीआई कोर्ट ने कोलकाता के मेयर सहित इन आरोपियों को दी अंतरिम जमानत, मार्च में अगली सुनवाई

सीबीआई की विशेष अदालत ने नारद स्टिंग मामले में टीएमसी नेता मदन मित्रा, सोवन चटर्जी, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम और निलंबित आईपीएस अधिकारी एसएम मिर्जा को अंतरिम जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 16...

Narada Sting Case: सीबीआई कोर्ट ने कोलकाता के मेयर सहित इन आरोपियों को दी अंतरिम जमानत, मार्च में अगली सुनवाई
लाइव हिन्‍दुस्‍तान,कोलकाताFri, 28 Jan 2022 09:53 PM

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सीबीआई की विशेष अदालत ने नारद स्टिंग मामले में टीएमसी नेता मदन मित्रा, सोवन चटर्जी, कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम और निलंबित आईपीएस अधिकारी एसएम मिर्जा को अंतरिम जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। मामले की सुनवाई के लिए शहर की सत्र अदालत में राज्य के तीनों प्रमुख नेता पेश हुए थे। वे लंबे समय से अंतरिम जमानत पर हैं।

इससे पहले सीबीआई ने नारद स्टिंग मामले में इन नेताओं को गिरफ्तार भी किया था। लेकिन उन्हें पिछले साल मई में कलकत्ता उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। बाद में ईडी ने नारद मामले में नई चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें फिरहाद हकीम, स्वर्गीय सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोवन चटर्जी के नाम शामिल थे।

नारद स्टिंग मामला 2016 का है। 2016 के पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव से ठीक पहले नारद न्यूज पोर्टल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैथ्यू सैमुएल ने एक स्टिंग वीडियो जारी किया था। इसमें सैमुएल एक कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर तृणमूल कांग्रेस के 7 सांसदों, 3 मंत्रियों और तत्कालीन कोलकाता नगर निगम के मेयर शोभन चटर्जी को काम कराने के बदले में मोटी रकम देते नजर आ रहे थे। बता दें कि अभी फिरहाद हकीम कोलकाता के मेयर हैं जो पहले बंगाल सरकार में मंत्री थे। इस स्टिंग के बाद विपक्षियों ने ममता सरकार को घेरा था। साल 2017 में कोलकाता हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था।

नारद टीवी स्टिंग मामले में तत्कालीन टीएमसी नेता मुकुल रॉय (अब बीजेपी में), शुभेंदु अधिकारी (अब बीजेपी में) सुब्रत मुखर्जी, सुल्तान अहमद, प्रसून बनर्जी, शोभन चटर्जी, मदन मित्रा, काकोली घोष दास्तीकार, इकबाल अहमद और फरहाद हकीम पर आरोप लगे थे। इनके अलावा एक सीनियर पुलिस अफसर एम एच अहमद मिर्जा को भी स्टिंग में रिश्वत लेते दिखाया गया था। 

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