Calcutta HC asks police to trace Ghana a pig stolen from a district court premises अदालत परिसर से चोरी हो गया सुअर, अब हाई कोर्ट ने दिया है खोजने का आदेश , West-bengal Hindi News - Hindustan
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अदालत परिसर से चोरी हो गया सुअर, अब हाई कोर्ट ने दिया है खोजने का आदेश

कल्याणी अदालत परिसर में घाना नाम की एक सुअर रहा करता था । एक शख्स ने उसे चोरी कर लिया। वकीलों ने हाई कोर्ट में याचिका दी तो कोर्ट ने पुलिस को ढूंढने का आदेश दे दिया है।

Ankit Ojha हिंदुस्तान टाइम्स, कोलकाताFri, 15 July 2022 06:13 PM
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अदालत परिसर से चोरी हो गया सुअर, अब हाई कोर्ट ने दिया है खोजने का आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने नडिया जिला पुलिस को एक सुअर को ढूंढने का आदेश दिया है। कल्याणी कोर्ट के कुछ वकीलों ने हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दी थी। उनका कहना था कि घाना नाम की पिग 25 मार्च को कोर्ट परिसर से चोरी हो गई। अदालत  परिसर में कई जानवर रहा करते हैं। 25 मार्च को सुबह करीब 6 बजे एक शख्स ने पिग की चोरी कर ली। 

वकील शिवाजी दास ने कहा, हम सब घाना को प्यार करते थे। हम उसे खाना देते थे और उसका ध्यान भी रखते थे। वह कभी अदालत परिसर से बाहर नहीं जाती थी। जिस शख्स ने उसे चुराया है वह सफेद गाड़ी में आया था। एक स्वीपर ने उसे चुराते हुए देखा और मोबाइल में वीडियो भी बना लिया। वीडियो में कार का नंबर प्लेट भी दिखायी दे रहा है। 

उन्होंने कहा, वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि चोरी करने वाला जानवरों को संभालना अच्छी तरह जानता है। दास ने बताया कि हाई कोर्ट की जस्टिस शांपा सरकार वाली बेंच ने पुलिस को घाना को ढूंढने का आदेश दिया है। 

वकील ने कहा,  हमने कल्याणी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने चोरी का केस दर्ज किया लेकिन इसके बाद कुछ नहीं किया। एफआईआर में जनवरों के खिलाफ क्रूरता की कोई धारा नहीं लगाई गई थी। इसी वजह से हमें कलकत्ता हाई कोर्ट जाना पड़ गया। याचिका सुनने के बाद जस्टिस सरकार ने रानाघाट एसपी को आदेश दिया कि जांच की जाए और घाना को ढूंढा जाए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि जानवरों के खिलाफ क्रूरता की धारा क्यों नहीं लगाई गई। वहीं कल्याणी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि बिना कोर्ट के आदेश की कॉपी देखे कोई टिप्पणई नहीं की जा सकती।

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