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बीरभूम हिंसा: कल 2 बजे तक रिपोर्ट दो, नष्ट न होने पाएं सबूत, ममता सरकार पर हाई कोर्ट सख्त

कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य को पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुरहाट में आगजनी की घटना पर 24 घंटे के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

बीरभूम हिंसा: कल 2 बजे तक रिपोर्ट दो, नष्ट न होने पाएं सबूत, ममता सरकार पर हाई कोर्ट सख्त
लाइव हिन्दुस्तान,कोलकाताWed, 23 Mar 2022 04:17 PM

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Birbhum violence case: कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममत सरकार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम के रामपुरहाट में आगजनी की घटना पर 24 घंटे के भीतर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं कि मौके पर सबूत नष्ट नहीं होने चाहिए। इस घटना में आठ लोगों की मौत हो गई थी।

बीरभूम हिंसा मामले में बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने रामपुरहाट इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली में केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से एक टीम आगजनी की घटना के दृश्य से नमूने एकत्र करने के लिए भेजी जाएगी।

हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि कोई सबूत नष्ट न होने दें। जिला अदालत और राज्य के डीजीपी को हर ग्रामीण और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यदि कोई पोस्टमार्टम लंबित है, तो उसकी वीडियोग्राफी करनी होगी। गौरतलब है कि इससे पहले सुनवाई के दौरान सीबीआई ने इस केस की जांच लेने की बात भी कही थी। नेशनल एजेंसी ने कोर्ट को कहा कि अगर उच्च न्यायालय आदेश देता है तो वो इस मामले की जांच को ले सकते हैं।

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