सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल केस होने पर बुलडोजर कार्रवाई की एक बार फिर आलोचना की है. गुरुवार को गुजरात के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश में कहा है कि परिवार के किसी सदस्य पर अपराध का आरोप लगना मकान पर बुलडोजर चलाने का आधार नहीं बन सकता. देश में कानून का शासन है. दो तरह के मामलों को मिलाकर कार्रवाई सही नहीं कहलाएगी. अगर कोई मकान वैध है तो उसे गिराया नहीं जा सकता.
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