सिख यात्रियों को एयरपोर्ट पर कृपाण ले जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इसे हाईकोर्ट में लगाने की सलाह दी है। याचिका हिंदू सेना की ओर से एडवोकेट अंकुर यादव ने लगाई थी। दरअसल ब्यूरो आफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने सिर्फ सिख हवाई यात्रियों को घरेलू उड़ानों में धार्मिक प्रतीक कृपाण रखने की अनुमति दी है। हिंदू सेना की ओर दायर याचिका में कहा था कि कृपाण के साथ होने से विमान के बाकी यात्रियों पर सुरक्षा का संकट गहरा सकता...
उपराष्ट्रपति चुनाव में टीआरएस ने मार्गरेट अल्वा के समर्थन का किया ऐलान