चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि फॉर्म 17सी (प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड) के आधार पर मतदान प्रतिशत डेटा का खुलासा करने से मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा होगा। ईसीआई ने शीर्ष अदालत को बताया कि नियमों में जनता के लिए फॉर्म 17सी का सामान्य खुलासा करने पर विचार नहीं किया गया है। देखिए इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की प्रतिक्रिया.
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