पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री विवाद मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है. हाईकोर्ट केजरीवाल पर लगे जुर्माने को सही ठहराते हुए समीक्षा याचिका को खारिज कर चुकी है. अब अदालत का पूरा फैसला सामने आया है.जिसमें कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई का बेजा इस्तेमाल किया.