कोलकाता के तिलजला अग्निकांड मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने संबंधित संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि उस परिसर में किसी भी फैक्ट्री या व्यवसाय का संचालन नहीं किया जा सकेगा