दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी मुखिया अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। ईडी की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को सर्वोच्च अदालत ने बड़ी के सामने भेजते हुए उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने बड़ी बेंच का फैसला आने तक उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। जस्टिस खन्ना ने जमानत देते हुए कहा "जीवन के अधिकार के संबंध में और चूंकि मामला बड़ी पीठ को भेजा गया है इसलिए हम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं...
ED केस में अंतरिम जमानत, वकीलों ने बताया कब होगी रिहाई