कथित अवैध निर्माण मामले में अभिनेता सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है। बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता सोनू सूद की उस अपील और अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जुहू स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के नोटिस को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि अदालत अपील और याचिका को खारिज कर रही है। अब इसका मतलब है कि सोनू सूद पर बीएमसी ही कार्रवाई...
BMC की शिकायत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे सोनू सूद