असम के मुख्यमंत्री के कथित हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए याचिकाकर्ताओं को गौहाटी हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पक्षकारों कोCJI सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि पहले क्षेत्राधिकार वाले हाईकोर्ट का रुख किया जाए।