
एनडीपीएस में दो की जमानत याचिका खारिज
संक्षेप: - विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने सुनाया फैसला विकासनगर, कार्यालय
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नंदन सिंह की अदालत ने एनडीपीएस के चार आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने दो आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। जबकि एक की स्वीकार कर दी। एक मामले में खेमू पुत्र भूपाल सिंह व अनिल थापा पुत्र खड़क बहादुर निवासी ग्राम कथियान नाईल त्यूणी की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। आरोपियों को कालसी पुलिस ने 740 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों 13अक्टूबर से जिला कारागार में जेल भेज दिया गया था। बरामद चरस को दोनों ने स्वयं का बंजर जमीनों पर उगे भांग से बनाया था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। दूसरे मामले में शक्ति सिंह पुत्र सुरेश पुंडीर निवासी भोजावाला की ओर जमानत याचिका दायर की थी। आरोपी को विकासनगर पुलिस ने 8.67 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी 11 अक्तूबर से जेल में बंद हैं। आरोपी ने बताया कि उसे झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों के तर्को को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। जबकि एनडीपीएस के एक आरोपी सलमान पुत्र मोहम्मद अब्बास, निवासी-धौलाकुंआ रोड बेहट, सहारनपुर हाल निवासी सहारनपुर रोड़, हरबर्टपुर की जमानत याचिका न्यायालय ने स्वीकार कर दी। आरोपी को थाना कालसी पुलिस ने 12 सितंबर 2025 को 750 ग्राम चरस के साथ बरामद किया था। आरोपी को अदालत ने बीस हजार रूपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इतनी ही धनराशि के दो जमानती दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

लेखक के बारे में
Hindustanलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




