
पशु क्रूरता और गौवंश संरक्षण का आरोप दोषमुक्त
संक्षेप: विकासनगर, कार्यालय संवाददाा। पशु क्रूरता और गौवंश संरक्षण अधिनियमम के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कुमार की अदालत दोष मुक्त करार दिया।
विकासनगर, कार्यालय संवाददाा। पशु क्रूरता और गोवंश संरक्षण अधिनियम के आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कुमार की अदालत ने दोष मुक्त करार दिया है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि 21 जुलाई 2015 को पुलिस टीम खुशहालपुर में गश्त कर रही थी। एक मुखबिर ने पुलिस कर्मियों को सूचना दी कि शहजान एक संरक्षित पशु का वध कर रहा है। जंगल में पुलिस कर्मियों को व्यक्ति नहीं मिला। एक बाग से 200 मीटर पहले मुखबिर ने इशारा किया कि आसन नदी किनारे ढलान पर एक व्यक्ति संरक्षित पशु के मांस को ठिकाने लगा रहा है। व्यक्ति मौके से भाग गया।
पुलिसकर्मियों ने भागते समय व्यक्ति की पहचान शहजान के रूप में कर ली थी। पुलिस ने घटनास्थल पर संरक्षित पशु के अवशेष, एक छुरा और रस्सी पड़े थे। पशु चिकित्सक ने मांस की पहचान की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता और गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने न्यायालय के समक्ष दलीलें पेश की। अभियोजन पक्ष मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। अभियोजन पक्ष न्यायालय के समक्ष पुख्ता साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं कर पाया। न्यायिक मजिस्ट्रेट विकास कुमार की अदालत ने सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के पशु क्रूरता और गोवंश संरक्षण अधिनियम के मामले आरोपी खुशहालपुर निवासी आरोपी शहजान को 10 वर्ष बाद दोष मुक्त करार दिया।

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