
स्मैक और गांजा तस्करी के तीन आरोपियों को जमानत
विकासनगर,कार्यालय संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने सोमवार को स्मैक और गांजा तस्करी के मामला में तीन लोगों को बीस-बीस हजार के
विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस नंदन सिंह की अदालत ने सोमवार को स्मैक और गांजा तस्करी के मामला में तीन लोगों को बीस-बीस हजार के निजी मुचकले ओर इसी राशि के दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा कर दिया। एक जनवरी को विकासनगर कोतवाली पुलिस ने सलमान को आसन पुल से कुंजाग्रांट की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया था। उसके पास से 7.45 ग्राम स्मैक मिली थी। सहसपुर कोतवाली पुलिस ने 18 जनवरी को धर्मावाला से तिमली की ओर जाने वाले रास्ते से जावेद को पकड़ा था। उसके पास से 7.24 ग्राम स्मैक मिली थी। वहीं गांजा तस्करी के मामले चोरखाला के सपेरा बस्ती निवासी रिंकू नाथ उर्फ गुंजन को नौ जनवरी को सहसपुर कोतवाली पुलिस ने चोरखाला से नदी तक जाने वाले रास्ते से आरोपी को गिरफ्तार किया था।
पुलिस को आरोपी के पास से 2.27 ग्राम गांजा मिला था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आरोपियों ने न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जिसके बाद कोर्ट ने तीनों को बीस-बीस हजार के निजी मुचलके और इसी राशि के दो-दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया।

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