Vikasnagar News: 11 साल पुराने चरस तस्करी मामले में आरोपी दोषी करार
Vikasnagar News: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 2015 के चरस बरामदगी मामले में आरोपी कुर्बान को दोषी ठहराया। अदालत ने उसे पहले से जेल में बिताई अवधि को सजा मानते हुए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा होगी।

Vikasnagar News: - जेल में बिताई अवधि की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना विकासनगर, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने वर्ष 2015 के चरस बरामदगी मामले में आरोपी कुर्बान को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा मानते हुए 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।मामले के अनुसार 21 अक्टूबर 2015 को थाना सहसपुर पुलिस ने इस्लामनगर मार्ग स्थित शीतला नदी पुल के पास चेकिंग के दौरान आरोपी कुर्बान, निवासी खुशहालपुर, थाना सहसपुर, के कब्जे से 114 ग्राम चरस बरामद की थी।
आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने दो सितंबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने न्यायालय के समक्ष अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने एफएसएल रिपोर्ट, पुलिस द्वारा की गई विधिक कार्रवाई तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने आरोपी को उसके द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि की सजा तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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