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2023 में चार दिन लगेंगी लोक अदालत

वरिष्ठ सिविल जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभय सिंह ने 2023 में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की लिस्ट जारी कर दी...

2023 में चार दिन लगेंगी लोक अदालत
हिन्दुस्तान टीम,हरिद्वारWed, 07 Dec 2022 04:20 PM
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वरिष्ठ सिविल जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अभय सिंह ने 2023 में होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की लिस्ट जारी कर दी है। 2023 में चार दिन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 11 फरवरी, 13 मई, नौ सितंबर और नौ दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरिद्वार, रुड़की एवं लक्सर स्थित न्यायालयों में किया जाएगा।

अभय सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एनआई एक्ट वाद, बैंक धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, बिजली, पानी, एवं अन्य बिल भुगतान सम्बन्धी वाद, पारिवारिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन एवं भत्तों से सम्बन्धित सर्विस मामले, राजस्व, अन्य प्रकृति के सिविल वाद, जिनमें सुलह-समझौता वार्ता द्वारा वाद का निस्तारण संभव हो, निस्तारण के लिए रखा जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभय सिंह ने अपील की है कि वादकारीगण राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का लाभ उठाएं और अपने वादों को आपसी सुलह समझौता वार्ता द्वारा अंतिम रूप से निष्पादित कराएं।

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