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पति-पत्नी में छोटी-मोटी लड़ाई क्रूरता नहीं.. तलाक याचिका खारिज कर बोला उत्तराखंड हाईकोर्ट

पति-पत्नी में छोटी-मोटी लड़ाई क्रूरता नहीं.. तलाक याचिका खारिज कर बोला उत्तराखंड हाईकोर्ट

संक्षेप:

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महिला की तलाक याचिका को खारिज करने के जिला कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, कोर्ट ने कहा कि महिला अपने पति द्वारा शारीरिक या मानसिक क्रूरता साबित नहीं कर पाई और पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी लड़ाई क्रूरता नहीं, बल्कि रिश्ते का हिस्सा होती है।

Sep 27, 2025 07:52 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नैनीताल
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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक महिला की ओर से अपने पति पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए दायर की गई तलाक की याचिका को खारिज करने के जिलाकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने कहा कि महिला यह साबित नहीं कर पाई कि उसके पति ने शारीरिक या मानसिक रूप से कोई क्रूरता की है। पति-पत्नी में छोटी-मोटी लड़ाई या झगड़ा क्रूरता नहीं है।

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यूएसनगर निवासी जोड़े की शादी फरवरी 2013 में हुई थी। महिला ने मई 2016 में एक बच्चे को जन्म दिया। पति अपने पिता के पारिवारिक व्यवसाय में मदद करता है, जबकि पत्नी प्राइवेट नौकरी करती है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने मामले में निर्णय पारित करते हुए कहा कि यह भी तय कानून है कि पति-पत्नी के बीच छोटी-मोटी लड़ाई या झगड़ा क्रूरता नहीं, रिश्ते का हिस्सा माना जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून में ‘क्रूरता’ शब्द की स्पष्ट परिभाषा नहीं है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें

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