Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Uttarakhand Dhami govt imposed new green cess tax on vehicles outside from state

उत्तराखंड में एंट्री लेते ही वाहनों पर लगेगा 'ग्रीन टैक्स'; कितने पैसे कटेंगे, किसे मिलेगी छूट; जानिए सबकुछ

  • नया टैक्स प्रतिदिन एंट्री देने के आधार पर लगाया जाएगा, लेकिन रोजाना आना-जाना करने वाले वाहन मालिकों के पास ज्यादा अवधि की वैधता वाला पास बनवाने का विकल्प भी होगा। जिसके लिए ज्यादा राशि देना होगी।

Sourabh Jain भाषा, देहरादून, उत्तराखंडSat, 7 Dec 2024 07:42 PM
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उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार जल्द ही अन्य राज्यों से उत्तराखंड में आने वाले वाहनों पर हरित उपकर (ग्रीन सेस) लगाएगी। इस बारे में शनिवार को जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि इसके तहत अलग-अलग वाहनों से 20 रुपए से लेकर 80 रुपए तक की राशि वसूल की जाएगी तथा यह कर वाणिज्यिक और निजी वाहनों दोनों पर समान रूप से लागू होगा।

संयुक्त आयुक्त (परिवहन) सनत कुमार सिंह ने बताया कि ‘हमारा लक्ष्य दिसंबर के अंत तक इस प्रणाली को चालू करना है और उपकर लगाने की व्यवस्था को लागू करने के लिए टेंडर (निविदा) प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।'

इन वाहनों को मिलेगी टैक्स से छूट

अधिकारी ने बताया कि दोपहिया (टू-व्हीलर), इलेक्ट्रिक और CNG वाहन, उत्तराखंड में पंजीकृत वाहन और एंबुलेंस तथा फायर ब्रिगेड जैसी आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को इस नए टैक्स से छूट दी जाएगी।

ऐसे होगी नए उपकर की वसूली

अधिकारी ने कहा कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरे उत्तराखंड के बाहर पंजीकृत वाहनों की पहचान करेंगे और वाहन मालिकों के फास्टैग वॉलेट से सीधे राशि काट ली जाएगी।

किस वाहनों से होगी कितनी वसूली?

संयुक्त आयुक्त ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत तिपहिया वाहनों पर 20 रुपए, चार पहिया वाहनों पर 40 रुपए, मध्यम वाहनों पर 60 रुपए और भारी वाहनों पर 80 रुपए का शुल्क लगेगा।

पास बनवाने वालों को मिलेगा फायदा

अधिकारी ने बताया कि वाहनों पर नया टैक्स एक दिन के लिए प्रवेश देने के आधार पर लगाया जाएगा, लेकिन रोजाना आना-जाना करने वाले वाहन मालिकों के पास ज्यादा अवधि की वैधता वाला पास बनवाने का विकल्प भी होगा। जिसके लिए ज्यादा राशि का भुगतान करना होगा। इससे लोगों को आर्थिक रूप से फायदा भी होगा। जैसे तीन महीनों के पास के लिए दैनिक दर का 20 गुना और वार्षिक पास के लिए दैनिक दर का 60 गुना भुगतान करना होगा।

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