
उत्तराखंड में खेती की जमीन पर बिना लैंड यूज बदले बना सकेंगे रिजॉर्ट, कैबिनेट के बड़े फैसले
उत्तराखंड कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने राज्य में पर्यटन विकास के लिए रिजॉर्ट बनाने के लिए बिना लैंड यूज बदले खेती की जमीन के इस्तेमाल संबंधी प्रस्ताव को मंजूदी दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य में पर्यटन विकास के लिए रिजॉर्ट बनाने के लिए बिना लैंड यूज बदले खेती की जमीन के इस्तेमाल संबंधी प्रस्ताव को मंजूदी दे दी है। कैबिनेट ने बीएस-1 और बीएस-2 वाहनों को स्क्रैप करने और बदले में नए वाहन के रजिस्ट्रेशन पर मोटर टैक्स में बड़ी छूट देने का भी फैसला लिया है।
रिजॉर्ट निर्माण को लेकर बड़ा फैसला
उत्तराखंड में पर्यटन विकास को देखते हुए अब 'इको-रिजॉर्ट' की तर्ज पर रिजॉर्ट बनाने के लिए भी कृषि भूमि का इस्तेमाल भू-उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज में बदलाव) कराए बिना किया जा सकेगा। कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव पर मुहर लगाई है।
पहुंच मार्ग के मानक भी बदले
कैबिनेट ने रिजॉर्ट तक पहुंच वाली सड़क की चौड़ाई के मानकों को कम करने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। अब पर्वतीय क्षेत्रों के लिए यह मानक छह मीटर और मैदानी क्षेत्रों के लिए नौ मीटर होगा। उक्त फैसले सूबे में पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में लिए गए हैं।
ग्रीन बिल्डिंग को प्रोत्साहन
केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के आलोक में नए भवनों के निर्माण में ‘ग्रीन बिल्डिंग’ के मानकों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त फर्श क्षेत्र अनुपात (एफएआर) दिए जाने तथा राज्य में भवन निर्माण की वर्तमान नीति युक्तिसंगत किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
छोटे अपराधों पर भी फैसला
मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी दे दी जिसके तहत छोटे अपराधों के लिए कारावास को समाप्त कर उसकी जगह मौद्रिक दंड बढ़ा दिया जाएगा ।
ऑनलाइन कोचिंग पर फैसला
राज्य विश्वविद्यालयों और सरकारी/अनुदानित महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग देने हेतु 'मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना' के संचालन को मंजूरी दी गई।
वाहनों को स्क्रैप करने पर भी फैसला
मंत्रिमंडल ने बीएस-1 और बीएस-2 प्रकार के वाहनों को स्क्रैप करने पर समान श्रेणी के नये वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय मोटरयान टैक्स में 50 फीसदी की छूट देने के फैसले को भी मंजूरी दी है।
देहरादून में ट्रैफिक लोड पर फैसला
कैबिनेट ने देहरादून में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए ‘रिस्पना एवं बिंदाल एलिवेटेड’ परियोजनाओं के लिए जीएसटी और परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाली सामग्री पर देय रॉयल्टी पर छूट देने का निर्णय लिया है।
विस्थापितों को भी गिफ्ट
कैबिनेट ने उधमसिंह नगर जिले की सितारगंज तहसील में कल्याणपुर में भूमिहीनों, आपदा या अन्य कारणों से विस्थापित खेतिहर मजदूरों को आवंटित भूमि के विनियमितीकरण के लिए 2016 के सर्किल रेट को एक साल के लिए 2004 के सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे लोग अपनी भूमि को विनियमित करा सकेंगे और भूमि का मालिकाना हक मिलने से उन्हें कर्ज, बीमा और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त हो सकेंगे।

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Krishna Bihari Singhलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।




