Hindi NewsUttarakhand NewsTehri NewsRestaurant Operator Sentenced to 3 Months Jail and Fine for Selling Adulterated Rice
मिलावटी खुला चावल रखने पर 3 माह का कारावास व अर्थदंड

मिलावटी खुला चावल रखने पर 3 माह का कारावास व अर्थदंड

संक्षेप:

अर्थदंड जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा मिलावटी खुला चावल रखने पर 3 माह का कारावास व अर्थदंड

Dec 08, 2025 04:35 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, टिहरी
share Share
Follow Us on

एक रेस्टोरेंट में मिलावटी खुला चावल रखने वाले संचालक को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद याकूब की अदालत ने 3 माह की जेल और 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को एक माह अतिरिक्त समय जेल में बिताना होगा। परिवादी व वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी शारदा शर्मा ने बताया कि 14 मई 2022 को वह रोजाना की तरह चेकिंग अभियान चला रही थी। इस दौरान ऋषिकेश-गंगोत्री हाईवे पर सेलुपानी के पास एक रेस्टोरेंट की चेकिंग के दौरान वहां खुला कच्चा चावल मिला। संदेह के आधार पर टीम ने इसका सैंपल जांच के लिए भेजा। जहां रुद्रपुर लैब में यह चावल मिलावटी और खाने के लिए असुरक्षित बताया गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लेकिन रेस्टोरेंट संचालक ने इसके खिलाफ अपील की। जिसके लिए सैंपल कोलकाता लैब को भेजा गया। लेकिन यहां से भी यह चावल खाने के लिए मानकों के विपरीत व असुरक्षित पाया गया। जिसके बाद विभाग ने 6 अप्रैल 2023 को मामला कोर्ट में दर्ज कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। कोर्ट ने धारा-59 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अपराध के विचरण के लिए अभियुक्त के खिलाफ नोटिस जारी किया। विभाग की ओर से एपीओ सीमा रानी ने पैरवी करते हुए दोनों प्रयोगशाला की रिपोर्ट, एक्ट के प्रावधान और कई गवाह प्रस्तुत करते हुए इसको खाद्य सुरक्षा मानक का खुला उल्लंघन बताया। कहा कि यह किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। ऐसे में अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही की जाए। बीते दिवस मामले में अंतिम बहस हुई। जिसमें बचाव और अभियोजन पक्ष ने अपनी दलीलें दी। कोर्ट ने अभियुक्त पूरण को दोष सिद्ध पाते हुए 3 माह की जेल और 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया।