उत्तराखंड में फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी महिलाएं, सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की यह तैयारी
सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड में कामगार महिलाओं को उद्योग-फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट देने की तैयारी में है। इसके लिए फैक्ट्री सेवा नियमावलियों में संशोधन की तैयारी है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड में कामगार महिलाओं को उद्योग-फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट देने की तैयारी में है। इसके लिए फैक्ट्री सेवा नियमावलियों में संशोधन की तैयारी है। फैक्ट्री प्रबंधन महिलाओं को पुरुषों के समान रात्रिकालीन ड्यूटी पर बुला सकता है लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए उसे पांच बड़े इंतजाम करने होंगे। श्रम सचिव आर मीनाक्षीसुंदरम ने इस कवायद की पुष्टि की।
वर्तमान व्यवस्था : उत्तराखंड में वर्तमान में महिलाओं को संगठित क्षेत्र में तो नाइट शिफ्ट में काम करने की छूट है लेकिन उद्योग-फैक्ट्रियों के लिए नहीं। कई बार महिला स्टाफ के अभाव में उद्योग-फैक्ट्रियों में उत्पादन कार्य प्रभावित होता है। इसके चलते तमाम उद्यमी भी फैक्ट्री कानूनों में बदलावों की पैरवी कर रहे थे।
प्रबंधन के लिए अहम शर्तें
1. संबंधित फैक्ट्री के कुल स्टाफ का 20% महिला कर्मी होने चाहिए
2. महिला कर्मी को उसके घर से कार्यालय वापस घर तक पहुंचाने को वाहन सुविधा
3. वाहन में पैनिक बटन और महिला सुरक्षा कर्मी होना अनिवार्य होगा
4. महिला के कार्य के स्थान पर पर्याप्त रोशनी, सुरक्षा और सीसीटीवी होने भी जरूरी
5. सीसीटीवी फुटेज को 45 दिन तक सुरक्षित रखना होगा
राज्य में फैक्ट्री अधिनियम में महिला कामगारों को रियायत देने का निर्णय किया है। फैक्ट्री प्रबंधन को महिलाकर्मी की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष प्रबंध करने होंगे। संशोधन प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे कैबिनेट में लाया जा रहा है।
आर. मीनाक्षीसुंदरम, श्रम सचिव