Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Wife bloody move against her husband for illicit relationship now she will spend the rest of her life in jail

अवैध संबंध के लिए पत्नी की पति के खिलाफ खूनी चाल, जिंदगीभर अब जेल में कटेगी रात

। पूरन का कहना था कि 12 फरवरी को उन्हें उनके भाई जितेंद्र की मौत की सूचना मिली। वह अगले दिन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मृतक के गुप्तांग में चोट लगी है।

Himanshu Kumar Lall पिथौरागढ़। हिन्दुस्तान, Wed, 7 Aug 2024 11:13 AM
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किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रेम संबंध के कारण अपने पति की निर्मम हत्या करने वाली एक पत्नी को अदालत से आजीवन कारावास की सजा मिली है। मंगलवार को न्यायालय सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने महिला के दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

उन्होंने दोषी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर दोषी को पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। नगर के दिंगास कोटली निवासी पूरन राम ने 14फरवरी 2022 को राजस्व पुलिस में तहरीर दी। पूरन का कहना था कि 12 फरवरी को उन्हें उनके भाई जितेंद्र की मौत की सूचना मिली।

वह अगले दिन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मृतक के गुप्तांग में चोट लगी है। बाद में उन्होंने अपनी भतीजी से पूछताछ कि तो उसने बताया कि घटना के दिन उसके मम्मी और पापा के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई। दोनों दरवाजा बंद कर अंदर लड़ रहे थे। उसने खिड़की से अंदर देखा तो उसकी मम्मी उसके पापा को मार रही थी।

कुछ देर बाद दरवाजा खुला और उसकी मम्मी ने कहा कि तेरे पापा सांस नहीं ले रहे हैं। पूरन का कहना था कि उसकी भाभी सुनीता देवी का किसी ओर के साथ अफेयर चल रहा था। इस कारण ही उसकी भाई की हत्या हुई है।

तहरीर के आधार पर पुलिस ने महिला के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में मामला जिला न्यायालय में चला। पीड़ित पक्ष की ओर से डीजीसी फौजदारी अधिवक्ता प्रमोद पंत और प्रेम भंडारी ने पैरवी की।

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