उत्तराखंड: साइबर क्राइम की शिकायत अब ऑनलाइन हो सकेगी दर्ज
अब साइबर क्राइम की शिकायत के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन ही इसकी शिकायत दर्ज हो सकेगी। जिसपर पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। यहां तक की गुमनाम शिकायतों को भी गंभीरता से लेना होगा। अभी तक पुलिस...
अब साइबर क्राइम की शिकायत के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन ही इसकी शिकायत दर्ज हो सकेगी। जिसपर पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। यहां तक की गुमनाम शिकायतों को भी गंभीरता से लेना होगा। अभी तक पुलिस गुमनाम शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन अब ऐसी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा जाएगा।
एडीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in शुरू किया है। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति अश्लील ढंग से पेश करने वाली सामग्री, अश्लीलता(पोर्नोग्राफी) के प्रसार, अश्लील यौन सामग्री और ऑनलाइन यौन दुर्व्यवहार सहित अन्य साइबर अपराधों के बारे में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही इसमें नागरिक बाल अश्लीलता और बाल लैंगिक दुर्व्यवहार सामग्री या बलात्कार और सामूहिक बलात्कार से जुड़े यौन मामलों की गुमनाम शिकायत भी कर सकते हैं। जो कि वहां से संबंधित राज्य को भेजे दिए जाएंगे। जिसके बाद संबंधित राज्य के संबंधित जनपद की पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। इसी के आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकेगा। उधर, पुलिस के इस पोर्टल से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर महिलाओं के लिए यह पोर्टल बेहद अहम होगी। महिलाएं अपने साथ हो रहे साइबर अपराध को लेकर गुमनाम शिकायतें भी कर सकेंगी। इससे उनकी पहचान भी उजागर नहीं होगी।
ऑनलाइन ले सकेंगे कार्रवाई की जानकारी
एडीजी के अनुसार पीड़ित या शिकायतकर्ता अपने मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रिपोर्ट और ट्रैक विकल्प चुनकर अपनी शिकायत पर हुई कार्रवाई को भी जान सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा जानकारी टॉल फ्री नम्बर 155260 पर काल करके भी ली जा सकेगी। यानी पीड़ित या शिकायतकर्ता को इसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी।