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बेटी थी इसलिए मां ने मार डाला, अब कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पति को भी हुई जेल

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की एक अदालत ने बेटे की ख्वाहिश रखने वाली एक मां को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला ने 27 दिन की बेटी को गला दबाकर मार डाला था। उसके पति को भी सजा सुनाई गई है।

बेटी थी इसलिए मां ने मार डाला, अब कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, पति को भी हुई जेल
Krishna Singhहिंदुस्तान टाइम्स,रुद्रपुरFri, 02 Dec 2022 05:23 PM

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उधम सिंह नगर जिले के खटीमा थानाक्षेत्र के तहत आने वाले पचौरिया गांव में एक मां ने अपनी बेटी को केवल इसलिए मार डाला क्योंकि उसे बेटा चाहिए था। यही नहीं बेटी की हत्या के लिए इस महिला ने पति के साथ मिलकर बच्ची के लापता होने की छूठी कहानी भी रच दी। उधम सिंह नगर जिले में एक अदालत ने अब इस महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यही नहीं महिला के पति को भी जेल भेज दिया है। पति पर पुलिस को गुमराह करने, झूठी सूचना देने और सच्चाई छिपाने का आरोप था। उसे चार साल कैद की सजा सुनाई गई है।

सहायक जिला सरकारी वकील सौरभ ओझा ने बताया कि अतिरिक्त सत्र अदालत ने आरोपी महिला को अपनी नाबालिग बेटी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि सबूत छिपाने के लिए उसके पति को चार साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सुनवाई के दौरान आरोपियों के खिलाफ कुल 11 गवाह पेश किए गए।  

पुलिस के अनुसार, खटीमा थानाक्षेत्र के तहत आने वाले पचौरिया गांव के विजय कुमार ने 19 दिसंबर 2019 को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया था कि उनकी 27 दिन की बेटी प्रियांशी 15 दिसंबर को अपनी मां निशा उर्फ ​​नगमा के साथ सो रही थी। इस दौरान किसी ने प्रियांशी का किसी ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने मामले की छानबीन की और शारदा नहर के पास नाबालिग प्रियांशी का शव बरामद कर लिया गया। छानबीन में पुलिस ने पाया कि नाबालिग की हत्या के लिए खुद निशा जिम्मेदार थी। 

निशा ने अपनी बेटी का गला घोंट कर शारदा नहर के पास फेंक दिया था। वह बेटी के जन्म लेने से लेकर परेशान थी। पुलिस ने कहा कि उसे बच्ची की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसके पति को सबूत छिपाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह ने निशा को बच्ची की हत्या के लिए और उसके पति विजय को सबूत छिपाने का दोषी पाया। अदालत ने निशा को उम्रकैद और उसके पति को चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने निशा और उसके पति पर क्रमश: 8000 और 4000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 

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