कॉर्बेट पार्क में पर्यटकों को मिलेगी यह खास सुविधा, जंगल सफारी से सालभर होगा बाघों का दीदार
शर्तों के साथ वर्षभर पर्यटन गतिविधि चलाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधान, एनटीसीए और सीटीआर में पर्यटन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
कॉर्बेट पार्क का गर्जिया जोन अब पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। इसकी सशर्त अनुमति राज्य के प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/ मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक की ओर से शनिवार को दी गई है। पर्यटन के दौरान जोन में एनटीसीए और अन्य गाइड लाइनों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
सीटीआर के उपनिदेशक दिगन्थ नायक ने बताया कि राज्य के प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) डॉ. समीर सिन्हा ने सीटीआर के निदेशक को जारी पत्र में कहा है कि कॉर्बेट के पर्यटन से जुड़े लोग गर्जिया जोन को सालभर संचालित करने की मांग कर रहे थे।
इस पर कुछ शर्तों के साथ वर्षभर पर्यटन गतिविधि चलाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के प्रावधान, एनटीसीए और सीटीआर में पर्यटन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा, वन्यजीवों और उनके वासस्थल को नुकसान न पहुंचे। मौसम, क्षेत्र की परिस्थिति और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में पर्यटन गतिविधि स्थगित करने का निर्णय सीटीआर के निदेशक ले सकते हैं। मानसून काल में पहले जोन बंद रहता था।
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