ट्रेंडिंग न्यूज़

Hindi News उत्तराखंडपंचायत चुनाव कराने की तारीख तय, पढ़िए पूरी खबर

पंचायत चुनाव कराने की तारीख तय, पढ़िए पूरी खबर

हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 30 नवंबर तक कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पंचायतों में तैनात प्रशासकों के वित्तीय और प्रशासनिक फैसला लेने पर रोक बरकरार...

पंचायत चुनाव कराने की तारीख तय, पढ़िए पूरी खबर
लाइव हिन्दुस्तान टीम, नैनीताल Fri, 02 Aug 2019 04:21 PM
ऐप पर पढ़ें

हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 30 नवंबर तक कराने के आदेश दिए हैं। अदालत ने पंचायतों में तैनात प्रशासकों के वित्तीय और प्रशासनिक फैसला लेने पर रोक बरकरार रखी है।  हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में पंचायतों का कार्यकाल 15 जुलाई को खत्म हो गया था। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। सरकार ने मांगा था समय: यूएसनगर के गूलरभोज के प्रधान नईम अहमद की याचिका पर पिछले आदेश पर सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को शपथ पत्र पेश किए। इसमें चुनाव के लिए चार माह का समय मांगा गया। सरकार ने कहाकि पंचायतीराज अधिनियम, 2016 में संशोधन किया गया है। इससे पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए जा सके। सरकार ने बताया कि हरिद्वार को छोड़ प्रदेश में सात हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। इनमें तमाम औपचारिकताएं पूरी करने को चार माह चाहिए। राजय चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट समेत अन्य औपचारिकताओं के लिए समय मांगा।  अदालत ने पिछली सुनवाई में भी राज्य निर्वाचन आयोग से समय पर चुनाव नहीं कराने का कारण पूछा था। साथ ही कहा था कि सरकार की आनाकानी पर आयोग हाईकोर्ट जा सकता था।   

 

हिन्दुस्तान का वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें