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अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान में चौतरफा घिर रही सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान में चौतरफा घिर रही सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिये अतिरिक्त समय मांग रही राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुये सुप्रीम कोर्ट...

अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान में चौतरफा घिर रही सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
लाइव हिंदुस्तान टीम Wed, 18 Jul 2018 01:10 PM
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अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान में चौतरफा घिर रही सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिये अतिरिक्त समय मांग रही राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ही जाएं। अब सरकार को दोबारा हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा।अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलने के बाद दून के सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने नाराजगी दिखानी शुरू की तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने के लिये कुछ अतिरिक्त समय मांगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट ही फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को  हाईकोर्ट की उसी बैंच की ओर रुख करने को कहा, जिसने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। अब अगर राज्य सरकार हाईकोर्ट की इसी बैंच के पास याचिका डालती है तो बैंच पहले अभी तक की प्रगति रिपोर्ट मांग सकती है।  इस बारे में अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिलने की पुष्टि की है। कहा कि उन्होंने अभी आदेश नहीं देखा है। इसका परीक्षण कराया जाएगा। 

एमडीडीए को कम्पाउंडिंग पर मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत
एमडीडीए को सुप्रीम कोर्ट से कम्पाउंडिंग में राहत मिली है। हाईकोर्ट ने देहरादून में अतिक्रमण को लेकर एमडीडीए की ओर से की जाने वाली कंपाउंडिंग पर यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि कंपाउंडिंग अतिक्रमण को बढ़ावा देने वाला कदम है। ऐसे में पहले अवैध निर्माण होने दिए जाते हैं और फिर कपाउंडिंग के जरिए उन्हें वैध करार दिया जाता है। एमडीडीए कंपाउंडिंग पर लगी रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया था। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। एमडीडीए सचिव पीसी दुम्का के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति मिलते ही कंपाउंडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 

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