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उत्तराखंड में जहरीली शराब बेचने पर अब 10 साल की सजा

त्रिवेंद्र रावत सरकार ने राज्य में जहरीली शराब का धंधा करने वाले व्यक्तियों के लिए सख्त कानून बना दिया है। अब ऐसे व्यक्तियों को दस साल की सजा के साथ ही दस लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान कर दिया है।...

उत्तराखंड में जहरीली शराब बेचने पर अब 10 साल की सजा
लाइव हिन्दुस्तान टीम, देहरादूनTue, 19 Feb 2019 04:15 PM
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त्रिवेंद्र रावत सरकार ने राज्य में जहरीली शराब का धंधा करने वाले व्यक्तियों के लिए सख्त कानून बना दिया है। अब ऐसे व्यक्तियों को दस साल की सजा के साथ ही दस लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान कर दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में विधानसभा में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। आपके अपने अखबार ह्यहिन्दुस्तानह्ण से इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने यूपी के आबकारी अधिनियम की भांति 60 क नई धारा को जोड़ दिया है। हालांकि, उत्तराखंड ने फांसी की सजा का प्रावधान नहीं किया, लेकिन इसे कड़ा कर दिया है। यानी अब कोई व्यक्ति शराब में जहरीला पदार्थ की मिलावट करते पकड़ा जाता है या फिर उसके पीने से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो ऐसे अपराध को गैर जमानती श्रेणी में कर दिया। इस अपराध में दस साल तक कारावास और दस लाख जुर्माना का प्रावधान किया है। 

 

प्रमुख फैसले 

  • पूर्व सैनिक, सैनिक विधवा  एवं आश्रितों के लिए हिल्ट्रान, कैल्क केंद्र कोटद्वार को भुगतान की स्वीकृति 
  • नंदा गौरी योजना में पात्र बालिका लाभार्थियों को जन्म के समय प्रथम चरण 11 हजार, 12 वीं पास 51 हजार मिलेंगे 
  • उत्तराखंड लोक सेवा(आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण विधेयक-2019) 10 % आरक्षण को पटल पर रखने की हरी झंडी
  • पुरकुल गांव से मसूरी लाईब्रेरी चौक रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड़ में किया जाएगा
  • बिंदाल, रिस्पना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए एमडीडीए को भूमि हस्तांतरित करने की हरी झंडी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई

 

अवैध शराब पर सात साल सजा
सरकार ने शराब तस्करों पर लगाम लगाने के लिए शराब का अवैध कारोबार करने वाले व्यक्तियों पर भी शिकंजा कस दिया है। अवैध शराब के साथ तीन बार पकड़े जाने पर अब सात साल तक की सजा होगी। एक्ट में धारा 69 में यह बदलाव किया है। राज्य में कई हिस्सों में शराब तस्करी के साथ ही अवैध भट्टियां संचालित होती हैं। एक्ट कठोर होने से अब इस अवैध धंधे पर अंकुश लगने की उम्मीदें बढ़ गई हैं।
 
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