सावधान: डिब्बे के साथ मिठाई तोली तो 1000 रुपये जुर्माना
त्योहारी सीजन के मद्देनजर बाट-माप विभाग की टीम सतर्क हो गई है। किसी मिठाई विक्रेता ने डिब्बे के साथ मिठाई तोली तो उसे एक हजार रुपये से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है। विभाग ने उपभोक्ताओं से कहा...
त्योहारी सीजन के मद्देनजर बाट-माप विभाग की टीम सतर्क हो गई है। किसी मिठाई विक्रेता ने डिब्बे के साथ मिठाई तोली तो उसे एक हजार रुपये से ज्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है। विभाग ने उपभोक्ताओं से कहा है कि कोई दुकानदार ऐसा करता है तो शिकायत करें। विभाग ने शहर में चेकिंग के लिए उपनियंत्रक केके शर्मा के नेतृत्व में टीमों का गठन कर दिया है। अगर कोई गड़बड़ी मिली तो दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टीम के वरिष्ठ निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने मिठाई विक्रेताओं से मिठाई कि तोल डिब्बे से अलग करने को कहा है। मिठाई के डिब्बे का अलग से ले सकता हैं चार्ज : माप-तोल के वरिष्ठ निरीक्षक अमित कुमार सिंह ने बताया कि विक्रेता उपभोक्ताओं को मिठाई तोलने से पहले डिब्बे का वजन तोलेगा। उसके बाद उसमें मिठाई रखकर तोल सकता है। विक्रेता चाहे तो उपभोक्ता से डिब्बे का अलग से चार्ज ले सकता है। लेकिन अगर कोई उपभोक्ता डिब्बे सहित मिठाई तोलता पकड़ा गया तो कानून कार्रवाई की जाएगी।
यहां करें शिकायत
किसी भी चीज की घटतौली की शिकायत उपभोक्ता इस नंबर 0135-2743159, 0135-2741926, 8859773399 पर कर सकता है। अमित सिंह ने बताया कि कार्य दिवस में उपभोक्ता सुबह दस से शाम पांच बजे तक इस नंबर पर फोन कर सकता है। शिकायत के आधार पर टीम मौके पर जाकर जांच पड़ताल भी करेगी।