
नाबालिग साली से जबरदस्ती बनाएं थे संबंध, नवजात के सड़क पर मिलने से खुला राज
नैनीताल क्षेत्र में 6 फरवरी 2020 में एक नवजात पड़ी मिली थी। एक महिला ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दोषी को 20 साल की सजा मिली है।
नैनीताल में नाबालिग साली से दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो हल्द्वानी कोर्ट ने सोमवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार अर्थदंड भी लगाया है।
नैनीताल क्षेत्र में 6 फरवरी 2020 में एक नवजात पड़ी मिली थी। एक महिला ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच कर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच में एक किशोरी ने पुलिस को बताया कि नवजात को उसने जन्म दिया है।

आरोप था कि चाचा के बेटे ने उससे अवैध संबंध बनाए थे। किशोरी के चाचा के बेटे का डीएनए सैंपल लिया। इस बीच आरोपी युवक की मौत हो गई। उसके पिता ने पुलिस से फिर से मामले की जांच करने की गुहार लगाई। पुलिस ने पीड़िता के जीजा, दो भाइयों व पिता के डीएनए सैंपल भी जांच को भेजे।
जीजा का सैंपल नवजात के डीएनए से मिलान हुआ। अभियोजन की ओर से एजीडीसी फौजदारी नवीन चन्द्र जोशी ने पैरवी की।

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Himanshu Kumar Lallलेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।


