रेप के आरोप में 20 महीने जेल में काटी रात, लड़की के इस बात पर हाईकोर्ट से मिली जमानत
उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल पीठ ने दिसंबर 2021 से 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद 18 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी। कहना था कि रेप नहीं हुआ।

उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल के न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल पीठ ने दिसंबर 2021 से 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद 18 वर्षीय व्यक्ति को जमानत दे दी। लड़की का कहना था कि उसके साथ रेप नहीं हुआ है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में आईपीसी की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 376(2)(एन) (शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना), 506 (आपराधिक धमकी) और पॉक्सो एक्ट के तहत नैनीताल के बनभूलपुरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी।
केस दर्ज होने के बाद नैनीताल निवासी इस व्यक्ति को 21 दिसंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। उनके वकील ने कहा कि आवेदक को झूठा फंसाया गया है क्योंकि उसके परिवार ने लड़की के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।
लड़की ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत अपने बयान में स्वीकार किया कि कथित घटना के दिन, उसने युवक को अपने घर बुलाया था और उसने उसके साथ बलात्कार नहीं किया था। सुनवाई के बाद युवक को जमानत मिल गई।
