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सख्ती: ‘प्लास्टिक कचरा’ न उठाने वाली कंपनियों को मिलेगा ‘नोटिस’

उत्तराखंड में प्लास्टिक पैकिंग में उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त रुख अपना लिया है। बोर्ड ने कंपनियों से एक माह के भीतर अपने उत्पादों की पैकिंग में इस्तेमाल...

सख्ती: ‘प्लास्टिक कचरा’ न उठाने वाली कंपनियों को मिलेगा ‘नोटिस’
लाइव हिन्दुस्तान टीम, देहरादूनFri, 14 Jun 2019 11:39 AM
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उत्तराखंड में प्लास्टिक पैकिंग में उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सख्त रुख अपना लिया है। बोर्ड ने कंपनियों से एक माह के भीतर अपने उत्पादों की पैकिंग में इस्तेमाल प्लास्टिक उठाने का इंतजाम करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर कंपनियों के उत्पाद पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।  बोर्ड के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि ने बताया कि प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल-2016 के तहत अपने उत्पाद प्लास्टिक में पैक करने, बेचने और आयात करने वाली कंपनियों को, इससे पैदा होने वाले प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करना है। इसके लिए उन्हें पीसीबी में रजिस्ट्रेशन कराना था और कचरे के निस्तारण की कार्ययोजना देनी थी। उन्होंने बताया कि अब तक किसी भी कंपनी ने ना तो रजिस्ट्रेशन कराया ना ही कार्ययोजना दी। शुक्रवार से ऐसी कंपनियों को नोटिस भेजे जाएंगे। अगर एक माह में ऐसा नहीं होता तो कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 

 

ये हो सकती है कार्रवाई
1.    कंपनी के उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 
2.    एक माह में पैदा होने वाले कचरे के निस्तारण में लगने वाली राशि के बराबर जुर्माना (20 रुपये प्रति किलो) लगाया जा सकता है।
3.    कंपनी के खिलाफ केस किया जा सकता है। दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को तीन महीने तक की सजा का है प्रावधान।

 

मानकों का पालन न करने वाले उद्योगों की रिपोर्ट तलब
नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए तय मानकों का पालन नहीं करने वाले उद्योगों की रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड से ऐसे उद्योगों को एक सप्ताह का कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है। साथ ही इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने गुरुवार को ऊधमसिंहनगर निवासी हिमांशु चंदोला की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोर्ट में शपथपत्र पेशकर कहा कि प्रदेश में 49 उद्योग प्रदूषण नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। 72 फैक्ट्रियों में नियमों का पालन सुनिश्चित करा लिया है। 

 

 

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