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कोरोना कर्फ्यू : दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य

उत्तराखंड में 18 मई तक लागू रहने वाले कर्फ्यू में दूसरे राज्य से आने वालों किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट बिना एंट्री नहीं मिलेगी। राज्य में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट सिटी वेबपोर्टल...

कोरोना कर्फ्यू : दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य
विशेष संवाददाता, देहरादूनMon, 10 May 2021 06:56 AM
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उत्तराखंड में 18 मई तक लागू रहने वाले कर्फ्यू में दूसरे राज्य से आने वालों किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट बिना एंट्री नहीं मिलेगी। राज्य में प्रवेश करने के लिए स्मार्ट सिटी वेबपोर्टल पर अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

इसके साथ ही राज्य के भीतर भी देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएसनगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपेार्ट या नेगेटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी होगा। राज्य के भीतर अंतर जिला आवाजाही के लिए 50 फीसदी क्षमता के साथ वाहन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन आवाजाही की वाजिब वजह भी बतानी होगी। कोविड कर्फ्यू में सरकार ने सार्वजनिक परिवहन के लिए कड़े प्रावधान किए हैं।

यहां रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य
उतराखंड आने के लिए वेब पोर्टल- htpp://smartcitydehradun.uk.gov.in पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

इनको रहेगी छूट
- आवश्यक सामान लाने ले जाने वाले वाहनख् सरकारी अधिकारियों को आफिस आने-जाने के वाहन
- एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवाजाही, लेकिन ट्रैवल टिकट और डाक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा
- इमरजेंसी की स्थिति में ऑटो-टैक्सी को आवाजाही की छूट, मरीज और तीमारदरों के वाहनों को भी रियायत
- मेडिकल कर्मियों के वाहन, वैक्सीनेशन और कोरोना टेस्टिंग के लिए जाने के लिए भी रियायत रहेगी
- आवश्यक सेवाओं और कोविड 19 सेवाओं से जुड़े सरकारी, निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी
- निजी वाहन 50 फीसदी क्षमता के साथ चल सकते हैं, लेकिन आवाजाही की वाजिब वजह भी बतानी होगी

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