नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों की दरिंदगी, अगवा कर सेक्स रैकेट में धकेला
उत्तराखंड के इस शहर में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक मामला सामने आया है। पूरा मामला जानकर पुलिस भी हैरान हो गई थी। दो युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं।

उत्तराखंड के इस शहर में बहुत ही ज्यादा शर्मनाक मामला सामने आया है। पूरा मामला जानकर पुलिस भी हैरान हो गई थी। दो युवकों ने नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दो आरोपियों को 10 साल कठोर कारावाज की सजा सुनाई है।
यह पूरा हैरान करने वाला हरिद्वार जिले में सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 14 वर्षीय छात्रा को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर सेक्स रैकेट में धकलने मामले में विशेष पॉक्सो जज/अपर जिला जज प्रतिभा तिवारी ने आरोपी दो युवकों को दोषी करार दिया है।
विशेष कोर्ट ने आरोपी दोनों युवकों को 10 वर्ष कठोर कारावास और 1.14 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेशचन्द चौहान ने बताया कि नौ सितंबर 2021 कोतवाली ज्वालापुर क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा घर से लापता हो गई थी। छानबीन करने के दौरान पीड़ित छात्रा के चाचा ने बताया कि उसने पीड़ित छात्रा को आरोपी ब्रिजेश कुमार शुक्ला व संदीप के साथ जाते हुए देखा था।
पीड़ित छात्रा के शिकायतकर्ता पिता ने पुत्री को अपनी रिश्तेदारी व जान पहचान में तलाश किया पर उसका कोई पता नहीं चला। शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता को आरोपियों के कब्जे से बरामद किया था।
जहां पीड़ित छात्रा ने अपने परिजनों को बताया कि दोनों आरोपी उसे घर से बहला-फुसलाकर ले जाकर, मारपीट कर, जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, छेड़छाड़ कर वेश्यावृत्ति कराने का खुलासा किया था। पुलिस ने दोनों आरोपी ब्रिजेश व संदीप के खिलाफ संबंधित धाराओं व पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कराया था
जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा
विशेष कोर्ट ने दोनों युवक को 10 वर्ष कठोर कैद व एक लाख 14 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर दोनों को आरोपियों को छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
